राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम आदेश जारी कर प्रथम चरण की 3847 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध पंच-सरपंच चुने जाने पर प्रत्याशी को निर्वाचन का प्रमाण पत्र अभी नहीं देने का निर्देश दिया है. आयोग ने निर्देशों की पालना के लिए संबंधित रिटर्न अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान कर दिए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह अहम आदेश जारी किया है।दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार घोषित कार्यक्रम 26 दिसंबर 2019 के अनुसार प्रथम चरण के लिए नामांकन लेने का कार्य कल से जारी है. नामांकन की जांच और नाम वापसी का कार्य आज हुआ. जांच और नाम वापसी बाद कुछ ग्राम पंचायतों में पंच- सरपंच के पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो रहा है. ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रथम चरण के निर्वाचन में निर्विरोध निर्वाचन होने पर उन अभ्यर्थियों को निर्वाचन का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए।आयोग सचिव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर के कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया है. ऐसे में सरकार की अधिसूचनाओं अनुसार कई जगह अभी बनी पंचायतों की सीमा से दूसरी पंचायत भी बन सकती हैं. ऐसे में आयोग ने निर्देशों की पालना के लिए संबंधित रिटर्न अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान कर दिए हैं।
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