दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत सहेली के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक 19 साल की लड़की को गिरफ्तार किया है. यह देश का ऐसा पहला मामला है जब किसी महिला को अपनी ही साथी के साथ रेप का आरोपी मानते हुए तिहाड़ जेल भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था और इसी आधार पर ये कार्रवाई की गई है।
आरोपी शिवानी को सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस ने कोर्ट से आरोपी लड़की की एक दिन की रिमांड मांगी जिसे स्वीकार करते हुए उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया. पीड़िता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने आरोप लगाया कि लड़की ने उसके साथ कई बार जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए।
आरोपी शिवानी को सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस ने कोर्ट से आरोपी लड़की की एक दिन की रिमांड मांगी जिसे स्वीकार करते हुए उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया. पीड़िता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने आरोप लगाया कि लड़की ने उसके साथ कई बार जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए।
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